नगर पालिकाओं में सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए अध्यक्ष पदों का आरक्षण और आवंटन: अनंतिम अधिसूचना जारी

नगर पालिकाओं में सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए अध्यक्ष पदों का आरक्षण और आवंटन: अनंतिम अधिसूचना जारी

राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं में होने वाले सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत अध्यक्ष पदों के आरक्षण और आवंटन से संबंधित अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि विभिन्न नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद किस वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और महिला वर्ग) के लिए आरक्षित होंगे।

इस प्रक्रिया में शासन ने सभी नगर पालिकाओं का गहन अध्ययन और जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हुए आरक्षण की सूची तैयार की है। इसके अंतर्गत आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित नियमों और प्रावधानों का पालन किया गया है।

आरक्षण और आवंटन का उद्देश्य:

1. समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को अधिक राजनीतिक अवसर प्रदान करना।

2. संतुलन बनाना: सभी वर्गों के विकास में सामंजस्य स्थापित करना।

अधिसूचना के मुख्य बिंदु:

प्रत्येक नगर पालिका का अध्यक्ष पद अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ विशेष नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद आरक्षित किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पद महिलाओं (सामान्य, अनुसूचित जाति, और पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित किए गए हैं।

सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ पद अनारक्षित रखे गए हैं, जिससे सभी वर्गों को अवसर मिल सके।

आगामी प्रक्रिया:

अब इस अधिसूचना के जारी होने के बाद सभी नगर पालिकाओं में चुनाव की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।

इस अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना उसकी प्राथमिकता है। नागरिकों को अब अपने नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की स्थिति के आधार पर आगामी चुनाव की तैयारियां करनी होंगी।

नोट: राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।